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आधार नामांकन एवं अपडेट के लिए दस्तावेज़ों की संशोधित सूची जारी

डीडवाना–कुचामन, 28 नवम्बर।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधार नामांकन एवं विवरण अपडेट से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन जारी किए हैं। यह बदलाव The Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 के तीसरे संशोधन के रूप में लागू किए गए हैं, जिसकी अधिसूचना भारत सरकार द्वारा 25 नवम्बर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

नए प्रावधानों के तहत विभिन्न आयु वर्गों एवं विशेष श्रेणियों के लिए दस्तावेजों की अद्यतन एवं विस्तृत सूची जारी की गई है, जिससे नामांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और सत्यापन योग्य बन सके।

जिला कलक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत ने जिले के सभी आधार केंद्रों को नवीनतम रेट लिस्ट चस्पा करने, नामांकन/अपडेट के दौरान दस्तावेज़ों को साफ-सुथरा स्कैन कर पोर्टल पर उसी दिन अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाल आधार नामांकन को गति देने के लिए समस्त ऑपरेटरों को सक्रिय रूप से कार्य करने को कहा गया है।

कलक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि नई प्रणाली में आधार कार्ड पर केवल नंबर, फोटो और QR कोड रहेगा। पिता का नाम, गांव का नाम और जन्मतिथि कार्ड पर प्रदर्शित नहीं होंगे। QR कोड स्कैन कर संपूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकेगा। इससे पहचान तो सुरक्षित रहेगी लेकिन व्यक्तिगत जानकारी उजागर नहीं होगी।

संशोधनों के मुख्य बिंदु

1. पाँच वर्ष तक के बच्चों के लिए नियम

नामांकन Head of Family (HoF) आधारित होगा।

जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट एवं विधिक संरक्षक आदेश प्रमुख दस्तावेज़ माने जाएंगे।

बच्चे का पता HoF के आधार से दर्ज होगा।

माता/पिता/वैध संरक्षक का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य।

2. 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग

विद्यालय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राज्य सरकार द्वारा जारी डोमिसाइल आदि मान्य।

पासपोर्ट PoI, PoA, PoR और DOB सभी के लिए वैध।

HoF आधारित नामांकन प्रोत्साहित, परंतु दस्तावेज आधारित नामांकन भी स्वीकार्य।

3. 18 वर्ष व उससे अधिक आयु

सबसे विस्तृत दस्तावेज़ विकल्प उपलब्ध—

पासपोर्ट, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

राशन कार्ड/ई–राशन कार्ड

मतदाता पहचान पत्र

बैंक पासबुक, बीमा पॉलिसी

पानी/बिजली/गैस/टेलीफोन बिल (3 माह से पुराना नहीं)

विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज

भूमि/किराये/लीज से संबंधित पंजीकृत दस्तावेज

इन दस्तावेजों से पहचान, पता, जन्मतिथि और संबंध की पुष्टि की जा सकेगी।

4. विदेशी नागरिक, OCI, नेपाल–भूटान नागरिक एवं LTV धारक

वैध विदेशी पासपोर्ट, वीजा/OCI अनिवार्य नेपाल/भूटान नागरिकों हेतु नागरिकता प्रमाण भी स्वीकार्य LTV धारकों के लिए Long Term Visa अनिवार्य आधार वैधता अवधि OCI: 10 वर्ष नेपाल/भूटान: 10 वर्ष LTV: वीजा अवधि तक अन्य विदेशी नागरिक: वीजा अवधि तक 5. आधार अपडेट (List–IV) हेतु दस्तावेज़ नाम, जन्मतिथि, पता और लिंग अपडेट हेतु अलग–अलग दस्तावेज़ निर्धारित विवाह प्रमाण पत्र, तलाक डिक्री, ट्रांसजेंडर पहचान पत्र, मार्कशीट, पेंशन आईडी, बैंक स्टेटमेंट, बिजली–पानी बिल आदि स्वीकार्य पता अपडेट परिवार सदस्य की स्वयं-घोषणा पर भी संभव जन्मतिथि अपडेट—यदि पहले जन्म प्रमाणपत्र दिया था तो नया प्रमाणपत्र उसी BRN नंबर के साथ अनिवार्य

6. विशेष प्रावधान

“Baby of…” दर्ज होने की स्थिति में पहली बार पूरा नाम जन्म प्रमाणपत्र से अपडेट 18 वर्ष से कम उम्र में नाम के छोटे संशोधन HoF आधार पर विदेशी नागरिकों के पते हेतु FRRO/FRO का रेजिडेंस परमिट मान्य नागरिकों के हित में बड़ा कदम UIDAI के इन संशोधनों का उद्देश्य—दस्तावेज़ सूची को व्यापक, स्पष्ट एवं नागरिक हितैषी बनाना पहचान/पता सत्यापन में अस्पष्टता समाप्त करना सभी राज्यों में नामांकन एवं अपडेट प्रक्रिया का एक रूपीकरण नागरिकों को अनावश्यक अस्वीकृति या देरी से बचानायह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। जिले में कुल 29 आधार मशीनें और 24 बाल आधार मशीनें संचालित हैं, जिनमें से 18+ आयु वर्ग की एक मशीन जिला चिकित्सालय, डीडवाना–कुचामन में उपलब्ध है।जिला कलक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे आधार नामांकन/अपडेट के लिए आवश्यक दस्तावेजों की नई सूची अवश्य देखें और केंद्र पर जाते समय वैध एवं नवीन प्रतियां साथ रखें, ताकि प्रक्रिया बिना बाधा के पूर्ण हो सके। अधिक जानकारी UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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