
डीडवाना। स्थानीय प्रशासन ने वर्ष 2025 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन को अनिवार्य घोषित किया है। इसमें वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा विधवा पेंशन के सभी प्राप्तकर्ता शामिल हैं।प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार, पेंशनधारकों को निर्धारित अवधि में अपने नज़दीकी सत्यापन केंद्र पर जाकर उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य होगा।सत्यापन अवधि 1 नवम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 अधिकारियों ने बताया कि समय पर सत्यापन न कराने की स्थिति में लाभार्थियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। इसलिए सभी पात्र व्यक्तियों से अपील है कि निर्धारित तिथियों के भीतर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ सत्यापन अवश्य करवाएँ।आवश्यक दस्तावेज़ पहचान पत्र (आधार/जनाधार), बैंक पासबुक की कॉपी, पेंशन से संबंधित आवश्यक प्रमाण स्थानीय प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लाभार्थियों को समय पर सत्यापन कराने की अपील की है।


